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भारत का संविधान

 भारत का संविधान (Constitution of India) भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। --- मुख्य विशेषताएँ 1. प्रस्तावना (Preamble) संविधान की प्रस्तावना में भारत के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है: संप्रभुता (Sovereignty) – भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। समाजवाद (Socialism) – समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता का लक्ष्य। धर्मनिरपेक्षता (Secularism) – राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा। लोकतंत्र (Democracy) – जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। गणराज्य (Republic) – राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) जनता द्वारा चुना जाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व – समाज में सभी नागरिकों को ये अधिकार मिलते हैं। --- 2. संविधान की संरचना भारत का संविधान मूल रूप से 22 भागों (Parts), 395 अनुच्छेदों (Articles) और 8 अनुसूचियों (Schedules) में विभाजित था। वर्तमान में इसमें कई संशोधन हो चुके हैं। मुख्...